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Narda Case


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Published on Mar 18, 2017
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नारदा स्टिंग ऑपरेशन की प्राथमिक जांच करने का आदेश दिया। नारदा स्टिंग में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख नेता जाहिर तौर पर नोटों के बंडल लेते कैमरे में कैद कर लिए गए थे।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति निशिता म्हात्रे और न्यायमूर्ति टी. चक्रवर्ती की सदस्यता वाली पीठ ने सीबीआई को 72 घंटों के भीतर अपनी प्राथमिक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने सीबीआई को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की जरूरत महसूस होने पर ऐसा करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने स्टिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए गए सभी उपकरण 24 घंटे के भीतर अपने कब्जे में करने को कहा, जो फिलहाल अदालत के कब्जे में हैं।
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